Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana 2025: मध्यप्रदेश के 83 लाख किसानों के खातों में आज आएंगी दूसरी किस्त की राशि

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Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना 22 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई थी और इसका उद्देश्य गरीब किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि तीन किस्तों में दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

यह योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पूरक है, जिससे किसानों को कुल 12,000 रुपये की वार्षिक सहायता मिलती है। योजना से किसानों को बीज, खाद, उपकरण आदि खरीदने में मदद मिलती है, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ती है और उनकी आय में वृद्धि होती है। यह योजना राज्य के छोटे और सीमांत किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana क्या है

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक वित्तीय सहायता योजना है, जो किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धनराशि प्रदान करती है। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं। योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये प्रति वर्ष तीन समान किस्तों (प्रत्येक 2,000 रुपये) में दिए जाते हैं। पहली किस्त अप्रैल-जुलाई, दूसरी अगस्त-नवंबर और तीसरी दिसंबर-मार्च के बीच ट्रांसफर की जाती है। यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और कृषि को लाभदायक बनाने पर केंद्रित है।

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Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana Overview

विशेषताविवरण
योजना का नाममुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
शुरूआत की तिथि22 सितंबर 2020
नोडल विभागराजस्व विभाग, मध्य प्रदेश
वित्तीय सहायता6,000 रुपये प्रति वर्ष (तीन किस्तों में: 2,000 रुपये प्रत्येक)
किस्तों का समयअप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर, दिसंबर-मार्च
लाभार्थीप्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पंजीकृत किसान
कुल वार्षिक लाभ12,000 रुपये (पीएम किसान के साथ)
उद्देश्यकिसानों की आय बढ़ाना और आर्थिक कल्याण
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन, पटवारी के माध्यम से

Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana का उद्देश्य

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के किसानों की वार्षिक आय बढ़ाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है। यह योजना कृषि क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करके किसानों को उनकी आवश्यकताओं जैसे बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण आदि खरीदने में मदद करती है। योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पूरक है, जो किसानों को अतिरिक्त सहायता देकर उनकी कुल आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखती है।

इससे किसानों की कृषि उत्पादकता बढ़ती है और वे अधिक लाभ कमा सकते हैं। योजना गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती है, साथ ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देती है। राज्य सरकार का प्रयास है कि छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय बोझ से मुक्ति मिले और वे आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाएं। कुल मिलाकर, यह योजना किसानों के समग्र कल्याण और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्रित है।

Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana के लाभ

  • पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है, जो तीन किस्तों में बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
  • यह सहायता किसानों को कृषि सामग्री खरीदने में मदद करती है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है।
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मिलकर कुल 12,000 रुपये की वार्षिक आय बढ़ती है।
  • योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और वे ऋण के बोझ से मुक्त हो सकते हैं।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलता है।

Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana की पात्रता

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
  • आवेदक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत होना चाहिए।
  • गरीब और छोटे/सीमांत किसान प्राथमिकता में हैं।
    अपात्र: संवैधानिक पदाधिकारी, मंत्री, सांसद, विधायक, सरकारी कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर), 10,000 रुपये से अधिक पेंशन प्राप्तकर्ता, आयकर दाता, पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि।

Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पंजीकरण नंबर
  • भूमि संबंधी दस्तावेज (खसरा/खतौनी)
  • निवास प्रमाण पत्र (मतदाता पहचान पत्र या बिजली बिल)
  • बैंक खाता विवरण
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

योजना के लिए आवेदन कैसे करें

  1. सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकरण सुनिश्चित करें।
  2. आवेदन फॉर्म पटवारी से प्राप्त करें या आधिकारिक वेबसाइट https://cmhelpline.mp.gov.in से डाउनलोड करें।
  3. फॉर्म में सभी विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  4. फॉर्म को अपने गांव के पटवारी कार्यालय में जमा करें।
  5. पटवारी दस्तावेजों की जांच करेगा और पात्रता सूची राजस्व विभाग को भेजेगा।
  6. अनुमोदन के बाद राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  7. स्थिति की जांच SARA पोर्टल https://saara.mp.gov.in पर आधार नंबर या पीएम किसान आईडी से करें।

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