UP Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2025:- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा) उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना 2025 में लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता की भावना जगाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत 21 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण, सब्सिडी और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
यह विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो न्यूनतम 8वीं पास हैं और सरकारी मान्यता प्राप्त कौशल प्रमाणपत्र रखते हैं। योजना से प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है, जो अगले 10 वर्षों में कुल 10 लाख युवाओं तक पहुंचेगा। इससे एमएसएमई क्षेत्र मजबूत होगा और बेरोजगारी कम होगी। यह योजना ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) से जुड़कर स्थानीय कारीगरों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में मदद करेगी।
UP Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana क्या है
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक वित्तीय और प्रशिक्षण आधारित योजना है, जो छोटे उद्योग, सेवा क्षेत्र या व्यापार शुरू करने में सहायता प्रदान करती है। यह योजना युवाओं को उनके व्यवसायिक विचारों को साकार करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण, मार्जिन मनी सब्सिडी और कोई गारंटी की आवश्यकता के बिना समर्थन देती है।
योजना दो चरणों में विभाजित है: पहले चरण में ₹5 लाख तक का ऋण और दूसरे में ₹10 लाख तक। यह सरकारी प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्राथमिकता देती है, जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना या यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन। कुल मिलाकर, यह योजना युवाओं को उद्यमी बनने के लिए पूर्ण सहायता प्रदान करती है, जिसमें इंक्यूबेशन, वर्कशॉप और विशेषज्ञ सलाह शामिल है।
UP Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana Overview
पैरामीटर | विवरण |
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योजना का नाम | मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा) |
लॉन्च वर्ष | 2025 |
लक्षित लाभार्थी | 21-40 वर्ष के युवा, यूपी निवासी |
न्यूनतम योग्यता | 8वीं पास और कौशल प्रमाणपत्र |
ऋण राशि (फेज 1) | ₹5 लाख तक, ब्याज मुक्त |
ऋण राशि (फेज 2) | ₹10 लाख तक, 50% ब्याज सब्सिडी |
सब्सिडी | 10% मार्जिन मनी (परियोजना लागत पर) |
गारंटी | कोई आवश्यकता नहीं |
लक्ष्य | प्रतिवर्ष 1 लाख युवा, 10 वर्ष में 10 लाख |
आवेदन मोड | ऑनलाइन (msme.up.gov.in) |
UP Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता की संस्कृति विकसित करना और उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। यह बेरोजगारी की समस्या को कम करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने पर केंद्रित है। योजना युवाओं को व्यवसायिक विचार निर्माण, इंक्यूबेशन और पोषण के चरणों में सहायता प्रदान करती है।
इसके अलावा, यह कौशल विकास को प्रोत्साहित करती है ताकि युवा अपने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचा सकें, जैसे ओडीओपी योजना के तहत। कुल मिलाकर, यह योजना राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, जिससे सामाजिक-आर्थिक उत्थान हो। इससे युवा न केवल नौकरी मांगने वाले बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे।
UP Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana के लाभ
- पहले चरण में ₹5 लाख तक का ऋण पूरी तरह ब्याज मुक्त, चार वर्ष तक।
- परियोजना लागत का 10% सब्सिडी (अधिकतम ₹5 लाख तक), बैक-एंडेड।
- ऋण के लिए कोई संपार्श्विक आवश्यक नहीं, सीजीटीएमएसई कवरेज उपलब्ध।
- सामान्य वर्ग के लिए 15%, ओबीसी के लिए 12.5%, एससी/एसटी/दिव्यांग के लिए 10%।
- वर्कशॉप, वेबिनार, विशेषज्ञ वार्ता और सप्लायर्स कनेक्ट।
- पहले ऋण की दो गुना राशि (अधिकतम ₹7.5 लाख), 50% ब्याज सब्सिडी तीन वर्ष तक।
- जीएसटी पंजीकरण सहायता और उद्यम पंजीकरण में मदद।
योजना की पात्रता
- उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु 21 से 40 वर्ष के बीच।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 8वीं पास (इंटरमीडिएट पास को प्राथमिकता)।
- सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओडीओपी ट्रेनिंग, या यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन से प्राप्त।
- किसी अन्य केंद्र या राज्य योजना के तहत ब्याज या पूंजी सब्सिडी नहीं ली हो (पीएम स्वनिधि को छोड़कर)।
- प्राथमिकता: ओडीओपी, एससी/एसटी/ओबीसी ट्रेनिंग प्राप्त युवाओं को।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पैन कार्ड।
- आधार कार्ड या निवास प्रमाणपत्र (पार्षद/ग्राम प्रधान द्वारा जारी)।
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र (8वीं पास या उच्च)।
- कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (आईटीआई, कंप्यूटर ट्रेनिंग आदि)।
- आयु प्रमाणपत्र।
- बैंक पासबुक की प्रति (चालू/बचत खाता)।
- नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र।
- हाल की पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर।
- परियोजना रिपोर्ट और अन्य व्यवसाय संबंधी दस्तावेज।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- आधिकारिक वेबसाइट https://msme.up.gov.in या https://diupmsme.upsdc.gov.in पर जाएं।
- “रजिस्ट्रेशन/लॉगिन” पर क्लिक करें और नया प्रोफाइल बनाएं यदि पहले से नहीं है।
- योजना का चयन करें (मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान) और फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
- आवेदन जिला उद्योग एवं उद्यमिता प्रोत्साहन केंद्र द्वारा प्रोसेस किया जाएगा।
- बैंक से ऋण स्वीकृति और मार्जिन मनी वितरण होगा।
- सहायता के लिए हेल्पलाइन 155343 पर संपर्क करें।
एफएंडक्यू (FAQs)
प्रश्न 1: योजना के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
उत्तर: 21 वर्ष।
प्रश्न 2: क्या योजना केवल पुरुषों के लिए है?
उत्तर: नहीं, यह सभी युवाओं (पुरुष और महिलाओं) के लिए उपलब्ध है।
प्रश्न 3: ऋण चुकाने की अवधि क्या है?
उत्तर: सामान्यत: 4 वर्ष तक ब्याज सब्सिडी, लेकिन विस्तृत जानकारी बैंक से प्राप्त करें।
प्रश्न 4: यदि मैं पहले कोई सब्सिडी ले चुका हूं तो क्या आवेदन कर सकता हूं?
उत्तर: नहीं, यदि अन्य योजना से ब्याज/पूंजी सब्सिडी ली हो (पीएम स्वनिधि को छोड़कर)।
प्रश्न 5: आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
उत्तर: पोर्टल पर लॉगिन करके या हेल्पलाइन से संपर्क करके।
प्रश्न 6: क्या जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है?
उत्तर: हां, यदि वार्षिक कारोबार सीमा से अधिक हो।
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